टैक्स रिक्लेम क्या हैं

टैक्स रिक्लेम क्या हैं
Senin, 28 टैक्स रिक्लेम क्या हैं November 2022 (23:36)
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टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
यह अनिवासी विदहोल्डिंग टैक्स लाभांश और ब्याज आय का 25% -35% जितना अधिक हो सकता है। … भुगतान करने वाला एजेंट अनिवासी कर राशि को रोक लेता है और उस कर प्राधिकरण को भुगतान करता है जहां निवेश प्रतिभूतियां जारी की गई थीं।
मैं डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स का दावा कैसे कर सकता हूं?
आपको अपना अनुरोध लिखित रूप टैक्स रिक्लेम क्या हैं में करना होगा और अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें (इसे आपके कंप्यूटर में सहेजा जा सकता है)। जब आपने आवेदन पूरा कर लिया है, तो आप व्यवसाय के लिए ऑनलाइन सेवाओं में लॉग इन करके इसे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
क्या डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स रिफंडेबल है?
एक योग्य अनिवासी टैक्स रिक्लेम क्या हैं व्यक्ति जिसने आयरिश लाभांश से डीडब्ल्यूटी काट लिया है, वह धनवापसी का टैक्स रिक्लेम क्या हैं दावा कर सकता है। डीडब्ल्यूटी की वापसी के लिए प्रत्येक दावे के साथ एक प्रमाणित डीडब्ल्यूटी छूट घोषणा पत्र होना चाहिए।
क्या मैं यूएस विदहोल्डिंग टैक्स वापस लेने का दावा कर सकता हूं?
सामान्य तौर पर, अमेरिकी करों के लिए रोकी गई राशि गैर-वापसी योग्य हैं … यदि आप एक व्यक्ति हैं, तो फॉर्म 1040NR, "यूएस अनिवासी विदेशी आयकर रिटर्न" या 1040NR फाइल करें- धनवापसी प्राप्त करने के लिए EZ "कुछ अनिवासी एलियंस के लिए कोई आश्रित नहीं के लिए यू.एस. आयकर रिटर्न"।
डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स क्या है?
व्यक्तियों और अनिवासी निगमों को लाभांश वितरण 15% की दर से कर के अधीन हैं (जो लागू दोहरे कर संधि के विदेशी शेयरधारकों के लिए कम किया जा सकता है)).
Health Insurance लेने से पहले जानें ये 5 बातें? वरना मुश्किल दिनों में हो जाएंगे परेशान
Health Insurance की मांग बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह है कि कोई गंभीर बीमारी होने पर हमारी वित्तीय प्लानिंग बिगड़ जाती है। आइए 5 प्वॉइंट में जानते हैं कि यह क्यों जरूरी है?
Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: November 28, 2022 21:00 IST
Photo:FILE हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जानें ये 5 बातें?
Health Insurance: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस का होना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो टैक्स रिक्लेम क्या हैं यहां की हवा ही आपको बीमार कर सकती है। कई बार पानी या फिर गड़बड़ खाना खाने से भी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में हॉस्पिटल जाने पर लाखों रुपये तक का बिल आ जाता है। इस तरह के बिल का बोझ व्यक्ति के उपर ना पड़े, इसलिए वह हेल्थ इंश्योरेंस कराना प्रीफर करता है।
हेल्थ पॉलिसी का वेटिंग पीरियड
हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले एडवाइजर से सवाल करें की इस पॉलिसी में कौन-कौन सी बिमारी कवर होगी? हेल्थ पॉलिसी में कई बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल का होता है। टैक्स रिक्लेम क्या हैं हेल्थ पॉलिसी में वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि कई बीमारियों का कवर दो से तीन साल के बाद मिलती है। आप ऐसा हेल्थ पॉलिसी न लें जो आपके जरूरत के लिहाज से सही ना हो।
प्रीमियम का लेखा-जोखा
हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी उम्र, परिवार के इतिहास, जॉब में रिस्क, बीमारी आदि को देखते हुए तय किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारकों टैक्स रिक्लेम क्या हैं को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको कम प्रीमियम पर बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस चुनने में मदद करेगा।
मेडिकल टेस्ट
बहुत सारी बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देने से पहले मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट लेना पसंद करती है। यह बीमा धारकों के हेल्थ की सही जानकारी लेने के लिए किया जाता है। अगर बीमा कंपनी मेडिकल टेस्ट नहीं करती है तो आप पॉलिसी फर्म में बिल्कुल सही जानकारी दें। सही जानकारी छुपाने पर आपको क्लेम टैक्स रिक्लेम क्या हैं टैक्स रिक्लेम क्या हैं सेटलमेंट लेने में परेशानी हो सकती है या कैंसिल हो सकता है।
कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क का लिस्ट जरूर चेक कर लें। कभी भी एक दो बड़े हॉस्पिटल को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस न लें। यह कोशिश करें की आप के आसपास के हॉस्पिटल उस लिस्ट में शामिल हो। यह इसलिए जरूरी है कि आपात स्थिति में आप जल्द से जल्द बेहतर इलाज प्राप्त कर पाएं।
पॉलिसी का डिटेल
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना, मातृत्व लाभ, एम्बुलेंस, शल्य चिकित्सा और आउट पेशेंट उपचार के लिए क्या प्रावधान हैं? क्या इन सभी को अच्छी तरह से शामिल किया गया है? अगर आपकी पॉलिसी इन सभी पर कवर देती है तो पॉलिसी का लिमिट चेक करें। सभी बिंदुओं पर संतुष्ट होने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
House Rent Allowance का उठा रहें है फायदा तो इन तीन बातों का जरुर रखें ध्यान
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मकान किराया भत्ता का लाभ जरूर मिल रहा होगा. यह वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो टैक्स बचाने में बहुत उपयोगी है. अगर आपने इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखा तो एचआरए पर कटौती का लाभ वापस ले लिया जाएगा और आपको भारी टैक्स देना होगा.
अगर आप नौकरी (Job) करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए. यह आपके वेतन (Salary) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भत्ते के रूप में आता है. सैलरी पा रहे लोगों को HRA क्लेम करना पड़ता है. हाउस रेंट अलाउंस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो आपको इस भत्ते पर टैक्स देना होगा. कटौती का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत एचआरए पर उपलब्ध है. इसकी कोई सीमा नहीं है. एचआरए पर कितनी कटौती मिलेगी यह आपके वेतन और नियोक्ता से प्राप्त एचआरए राशि पर निर्भर करता है. अगर आप हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा.
जरूर बनाएं रेंट एग्रीमेंट
अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य के मकान में किराया देकर रहते हैं तो आपको मकान किराया भत्ता का लाभ टैक्स रिक्लेम क्या हैं मिलेगा. कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार के घर की वजह से रेंट एग्रीमेंट नहीं हो पाता है. यदि आपका नियोक्ता या कर विभाग आपके संज्ञान में आता है, तो HRA डिडक्शन का लाभ वापस ले लिया जाएगा. ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा.
ऑनलाइन या चेकबुक से ट्रांसफर करें
अगर आप किराए के मकान टैक्स रिक्लेम क्या हैं में रहते हैं तो अपने खाते से मकान मालिक के बैंक खाते में ही पैसा ट्रांसफर करें. किराए का भुगतान नकद में नहीं करना चाहिए. यदि आप 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में करते हैं, तो प्रत्येक रसीद पर राजस्व टिकट लगाना आवश्यक है.
किराए की रसीद अवश्य लें
आप जब भी किराया जमा करें तो आप मकान मालिक से किराए की रसीद लेने न भूलें. आपका एंप्लॉयर रेंट रिसिप्ट तैयार होता है. अगर बात कर विभाग तक पहुंचती है तो वह किराए की रसीद स्वीकार नहीं करेगा. टैक्स विभाग ज्यादा सबूत मांगता है. कई मामलों में, किरायेदार रेंट एग्रीमेंट से अधिक भुगतान करता है. यह संभव है कि ऐसे मामलों में किरायेदार अतिरिक्त राशि नकद में जमा करता है. ऐसे में कटौती का लाभ केवल उस राशि पर मिलेगा, जिसके लिए आपके पास किराए की रसीद है.